9वीं की छात्रा का यौन शोषण करने वाले दरिंदे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
सोनीपत। 9वीं कक्षा की छात्रा से बार-बार बलात्कार करने वाले एक दरिंदे को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामले में दोषी साबित हुए शख्स का नाम नौशाद है, जिस पर सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फार्स्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि, जुर्माना न देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ओल्ड सिटी चौकी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 7 जून, 2019 को शिकायत की थी कि उसकी साढ़े 14 वर्षीय बेटी शहर के एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा है। उस छात्रा को नौशाद नाम का युवक अपनी हवस का शिकार बनाता था। शिकायत के अनुसार, नौशाद करीब एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। वो उसे स्कूल पर जाते समय मिलता था। वह उसे डराकर अपने कमरे पर ले गया था। जहां पर नौशाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वो उसकी धमकियों से डर गई थी। जिसके चलते वह बार-बार उसका यौन शोषण करता था।
छात्रा को नौशाद कहता था कि, किसी को बताया तो परिजनों को मार दूंगा। छात्रा की मां को जब पता चला तो उसने पुलिस के समक्ष केस दर्ज करवाया। पुलिस की सतर्कता के चलते यह केस फार्स्ट ट्रैक कोर्ट पहुंचा। दरिंदे को कड़ी सजा सुनाई गई।