Opinion: हरियाणा में दिव्यांग जनों को मिल रहा जीने का नया हौसला

हरियाणा सरकार की ओर से जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें दिव्यांग जन पेंशन योजना काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में इसके लाभार्थी हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ही सहारा बनी है।

opinion-disabled-people-are-getting-new-courage-to-live-in-haryana

हरियाणा सरकार की ओर से जो कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें से महत्वपूर्ण योजनाओं में दिव्यांग जन पेंशन योजना भी शामिल है। 2014 में जब से मनोहर लाल खट्टर की सरकार सत्ता में आई है, दिव्यांग जनों को सहारा देने के लिए सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ आगे आई है। यही वजह है कि बीते नौ वर्षों में दिव्यांगों को मिलने वाली मासिक पेंशन कई गुना बढ़ाई जा चुकी है। आज की तारीख में हरियाणा सरकार प्रदेश में दिव्यांग जनों को हर महीने 2,500 रुपए बतौर पेंशन दी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका दायरा इतना विस्तृत रखा गया है कि लाभार्थियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ती गई है। अक्सर नए-नए तरह के जरूरतमंदों को सरकार इस योजना में शामिल करती जा रही है, ताकि कोई भी लाचार इंसान इस लाभ से वंचित ना रह जाए।

opinion-disabled-people-are-getting-new-courage-to-live-in-haryana

लाभार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार की ओर से मिलने वाली दिव्यांग जन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 19 फरवरी, 2023 तक 1,88,368 है। इसके अलावा राज्य सरकार स्कूल नहीं जा पाने वाले दिव्यांग बच्चों को भी वित्तीय सहायता दे रही है, जिनकी संख्या 11,146 है। दिव्यांगों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत 2014 के बाद से मिलने वाली सहायता राशि में 1,750 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। 1 अप्रैल, 2021 से इस स्कीम के तहत दिव्यांग जनों को हर महीने 2,500 का लाभ दिया जा रहा है।

opinion-disabled-people-are-getting-new-courage-to-live-in-haryana

Recommended Video

    Sapna Choudhary: शिवरात्रि पर सपना चौधरी ने गंगा में लगाई डुबकी

    बढ़ता गया है लाभार्थियों का दायरा
    खास बात ये है कि हरियाणा सरकार ने पेंशन में शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों का दायरा हमेशा बढ़ाती रही है। मसलन, पिछले साल दिसंबर में ही रिपोर्ट आई कि स्टेज 3 और स्टेज 4 वाले कैंसर मरीजों को भी राज्य सरकार 2,500 रुपए मासिक पेंशन देगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से 68.42 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। कैंसर मरीजों को सामाजिक सुरक्षा देने की ऐसी पहल इससे पहले त्रिपुरा में ही हुई थी।

    दिव्यांग जन पेंशन के लिए योग्यता शर्तें
    हरियाणा सरकार की ओर से उन लोगों को भी दिव्यांग जन पेंशन देने की व्यवस्था है, जो कम से कम तीन साल से हरियाणा प्रदेश में निवास कर रहे हों। इस योजना के तहत सरकार 18 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को यह सामाजिक सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति की अपनी मासिक आय श्रम विभाग की ओर से तय की गई अकुशल मजदूरों की न्यूनतम आय से ज्यादा न हो।

    opinion-disabled-people-are-getting-new-courage-to-live-in-haryana

    दिव्यांग जन पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिलता है, जो 60 से 100 फीसदी तक दिव्यांग हों। इनके अलावा नेत्रहीनों, जिन्हें दिखने में अत्यधिक दिक्कत है, कुष्ट रोगियों को भी इसका पात्र माना गया है। साथ ही साथ जिन्हें सुनने में परेशानी हो, लोकोमोटर विकलांगता हो, मानसिक मंदता और मानसिक रोगियों को भी इसके लाभार्थियों में शामिल किया जाता है। इस पेंशन के लिए आवेदन करते समय डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना भी जरूरी बनाया गया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। (पहली तस्वीर-सांकेतिक)

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+