संपत्ति से जुड़ी फर्जी बिक्री-हस्तांतरण रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में संशोधन किया

चंडीगढ़। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने संपत्ति से जुड़ी फर्जी बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। संशोधन के अनुसार, नए नियम से संपत्ति मालिकों को फायदा होगा। साथ ही उनके अधिकारों की भी रक्षा होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त संजीव कौशल ने इस बारे में जानकारी दी। कौशल बोले कि, 'फर्जी संपत्ति हस्तांतरण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजीकरण नियमावली में संशोधन किए हैं। कई बार लोग दूसरे की जमीन की फर्जी डीड कराकर उसे बेच देते हैं। इससे उसके असली मालिक को संपत्ति के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा।''

In haryana, khattar govt amends registration manual to curb fraudulent property transfers

बकौल संजीव कौशल, ''हरियाणा सरकार का यह संशोधन संपत्ति मालिक को बहुत फायदा पहुंचाएगा। नियम में संशोधन इसलिए किया गया है, ताकि फर्जी डीड होने के बावजूद संपत्ति मालिक को कानूनी सहारा न लेना पड़े। वहीं संपत्ति का वास्तविक मालिक रहेगा। उसे इसके लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।" उन्होंने कहा कि, अपना मालिकाना साबिबत करने के लिए कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

In haryana, khattar govt amends registration manual to curb fraudulent property transfers

राज्य के राजस्व विभाग ने नियमों में जो संशोधन किया है, उससे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शख्स के पास संपत्ति में कोई अधिकार है अथवा कोई व्यक्ति उसकी सहमति के बिना उसे कब्जाने की कोशिश करता है तो असली मालिक का उस संपत्ति में अधिकार बना रहेगा और इस तरह के टाइटल पर संपत्ति हस्तांतरण का कोई असर नहीं पड़ेगा।

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