Haryana News: राजनीतिक दल और उम्मीदवार को रोड शो के लिए लेनी होगी अनुमति, जानिए वजह
Haryana News: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाए जाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड़ शो का काफिला निकालना है तो इसके लिए सम्बधिंत जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। रोड़ शो के काफिले से रोड़ जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर होगा। वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड़ शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसके अलावा राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा। जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रख रही है। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।













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