Haryana News: सर्वसम्मति से काजल चुनी गई पानीपत जिला परिषद की अध्यक्षा, राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना
Haryana News: हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) के तहत प्रावधानों के अनुरूप काजल को जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा के रूप में उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए अधिसूचित किया है।
राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना अनुसार 14 जून 2024 को हुए चुनाव में काजल को सर्वसम्मति से जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा चुना गया था।













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