हरियाणा सरकार ने कहा- कोरोना से बचाव के लिए लोगों को 1.23 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके
चंडीगढ़। कोरोना महामारी के मामले हरियाणा में अब इक्का-दुक्का ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना वाली पाबंदियों में कई राहतें देते हुए "महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा" लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि, लॉकडाउन को 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के निर्देश हैं कि, अब प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसी प्रकार, मॉल खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक रखा गया है।

सभी आंगनबाड़ी केंद्र 15 अगस्त तक बंद रहेंगे
हरियाणा सरकार ने यह भी कहा है कि, प्रदेश में पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच अभी 15 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। वहीं, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संस्थानों को दोबारा से खोलने के लिए कार्ययोजना मांगी गई है। उन्होंने बताया कि, प्रदेश में सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में हॉस्टलों के समस्त छात्रों, स्कॉलर्स, फैकल्टी और स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है।

वैक्सीन के 1.23 करोड़ डोज दिए जा चुके
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि, बीते रोज तक प्रदेश में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन के 1,23,22,351 डोज दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अब तक 1,09,41,335 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। उधर, प्रशासनिक स्तर पर वैक्सीनेशन के प्रयास तेज किए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी हुए आदेश में कहा गया है कि दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा ढील जारी रहेगी। आदेश के मुताबिक, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (कोरोना-लॉकडाउन) को 9 अगस्त (सुबह 5 बजे तक) के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आदेश आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया।












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