प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर हरियाणा सरकार दे रही 15 प्रतिशत की छूट, जानिए क्या करना होगा
Haryana Govt: हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर प्रदेश के लोगों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। खट्टर सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत-प्रतिशत माफ करने करने की घोषणा की है। खट्टर सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग ₹8 हजार करोड़ का सीधा लाभ होगा।
चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने प्रदेश में बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत-प्रतिशत माफ करने करने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग 8 हजार करोड़ का सीधा लाभ होगा। इसके अलावा, बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15% की छूट देने की घोषणा की।

सीएम खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 प्रतिशत छूट की योजना का लाभ 15 नवंबर तक उठाया जा सकेगा। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। संपत्ति कर में छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को विभाग के पोर्टल पर जाकर डाटा स्व-प्रमाणित करना होगा।
इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण गुप्ता, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, बिजली निगमों के चेयरमैन पी के दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।












Click it and Unblock the Notifications