हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित, सरकार ने जारी किए आदेश
हरियाणा, 31 अक्टूबर: हरियाणा सरकार ने नई दिल्ली की सीमा से लगे 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, राज्य सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध को उन शहरों और शहरों में बढ़ा दिया, जहां हवा की गुणवत्ता खराब है। बाकी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखों को बेचने और इस्तेमाल करने की इजाजत है। हरियाणा सरकार ने कहा कि दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।

दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की इजाजत
सरकार की ओर से यह फैसला दिवाली के त्योहार से कुछ समय पहले लिया गया है। राज्य सरकार ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी पटाखों की किसी भी तरह से बिक्री नहीं कर सकती हैं। हरियाणा में दिवाली के दिन लोगों को सिर्फ दो घंटे घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी।
इन 14 जिलों में पटाखों की बिक्री
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हरियाणा के जिन 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया है उनमें भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे बेहतर स्थिति में है, वहां ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। सरकार ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी।
सरकारी ने आदेश में कहा, "जिन शहरों, कस्बों और इलाकों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे होगी वहां दीपावली के दिनों में या गुरुपुरब जैसे अन्य त्योहारों में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। छठ के लिए सुबह के 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होगी यानी रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक।"












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