मास्क न पहनने पर हरियाणा में पहला केस दर्ज हुआ, 3 पर धारा 188 और 269 के तहत कार्रवाई
यमुनानगर। हरियाणा सरकार कोरोना विपदा के चलते लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर चुकी है। मगर, कई जगहों पर लोग खुले घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस-प्रशासन पकड़ में आ रहे लोगों को लापरवाही पर सजा देने में जुट गया है। मास्क न पहनने पर बुधवार को हरियाणा में पहला मामला दर्ज हुआ, जब यमुनानगर में तीन के खिलाफ कार्रवाई की गई।

ये हैं वो तीन लोग जिन पर सबसे पहले कार्रवाई हुई
जानकारी के अनुसार, यमुनानगर जिले में तीन लोगों पर मास्क न पहनने के लिए धारा 188 और 269 के तहत एफआईआर की गई है। इन तीनों के खिलाफ यमुनानगर के छछरौली थाने में मुकदमा लिखा गया। इन लोगों की पहचान सलमान खान पुत्र इकबाल, सोहेल खान पुत्र खालिद एवं युवराज सिंह पुत्र गुरपेंद्र सिंह निवासी नाहर-ताहरपुर के रूप में हुई।

गृह मंत्री अनिल विज ने दिए थे आदेश
राज्य में बिना मास्क पहने, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश गृह मंत्री अनिल विज ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि, लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि, हरियाणा सरकार ने बीते रविवार को पूरे प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। मास्क न पहनने पर आरोपित लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

हाॅट स्पॉट घोषित जिले से 450 सैंपल लिए जाएंगे
सरकार ने कहा कि, हरियाणा भर में में अब तक 5 हजार से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की थी। बैठक में तय हुआ कि जिन जिलों में ज्यादा मरीज सामने आए हैं, उस हर जिले से 450 सैंपल लिए जाएंगे।












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