Haryana Chunav 2024 Voting Live: हरियाणा की हॉट सीटों पर कितना मतदान? सोनीपत-पंचकूला में EVM मशीन खराब

Haryana Chunav 2024 Live Voting: 15वीं हरियाणा विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जा रहे। सोनीपत-पंचकूला में EVM मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। मनोहर लाल खट्टर, मनु भाकर और विनेश फोगाट ने अपने बूथों पर वोट डाला है।

साल 2024 के विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर 1031 उम्‍मीदवार मैदान में हैं। कुल 20 हजार 629 मतदान केंद्रों पर 2 करोड़ 03 लाख 54 हजार 350 मतदाता वोट डाल सकेंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों की 225 कंपनियां तैनात की गई हैं। 30 हजार पुलिसकर्मी, 21 हजार से ज्‍यादा होमगार्ड, 11 हजार एसपीओ की ड्यूटी लगाई गई है। सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं।

haryana chunav voting

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आचार संहिता की पालना, शांतिपूर्ण और निष्‍पक्ष मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को समर्थकों निर्देश दिए जा चुके हैं।

पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंचीं

शुक्रवार को जिला मुख्‍यालयों से पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना किया गया। शाम तक अधिकांश बूथों पर मतदान दल पहुंच चुके थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 20 हजार 629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3740 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और फ्लाइंग स्क्वायड टीमें भी सक्रिय हो गईं।

हरियाणा चुनाव में ECI गाइडलाइन

  • राजनीतिक दलों को इलेक्शन बूथों पर झंडे लगाने की मनाही होगी। मतदान केंद्र पर किसी भी पार्टी का कोई पोस्टर नहीं लगाना होगा।
  • पोलिंग बूथ से इनको 200 मीटर दूर बनाया जाएगा। इलेक्शन बूथ में केवल एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती है।
  • छाया के लिए 10 फुट लंबा व इतनी ही चौडाई का टेंट लगा सकते हैं। यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी।
  • किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाऐंगे और भीड़ इकटठा करने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी।
  • मतदान केन्द्र से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर किसी उम्मीदवार का केवल एक ही इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा।
  • इलेक्शन बूथ बनाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित रूप में पहले से ही रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होंगी।
  • उन्हें ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया समितियों, पंचायत समितियों आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी।
  • ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास होनी चाहिए ताकि वे मांगे जाने पर संबंधित चुनाव, पुलिस अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर सकें।
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+