हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा, सरकार ने प्रतिबंधों में ढील दी, मॉल-कंपनियों में 50% उपस्थिति की अनु​मति

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, पिछले एक सप्ताह में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार गिरावट और रोगियों के ठीक होने दर में वृद्धि को देखते हुए पाबंदियों से छूट दी हैं। ये छूट आज से लागू कर दी गई हैं। सरकार ने कहा है कि, शॉपिंग मॉल, बार और रेस्तरां (होटल / मॉल में) सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। नई छूट के अनुसार, शॉपिंग मॉल, साथ ही रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को अब 50% शीट्स के साथ अनुमति रहेगी।

ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें

ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें

राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि, लॉकडाउन में राहत से जुड़ा संशोधित आदेश रविवार को जारी किया और इसकी छूट सोमवार से लागू हो रही हैं। इसके तहत जनरल स्‍टोर्स, शराब की दुकानों, मॉल, भोजनालयों, धार्मिक स्थलों, कॉर्पोरेट कार्यालयों आदि के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। लोगों से सोशल डिस्‍टैंसिंग फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। संशोधित आदेश में आगे लिखा गया, "स्टैंडअलोन के अलावा अन्य दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर ऑड नंबरों के साथ और यहां तक ​​कि तारीखों पर भी खोलने की अनुमति है।" एक अलग बात यह है कि, शराब की दुकानें स्टैंडअलोन दुकानों की श्रेणी में शामिल हैं।

कॉर्पोरेट दफ्तरों को 50% स्‍टाफ की अनुमति

कॉर्पोरेट दफ्तरों को 50% स्‍टाफ की अनुमति

कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, आवश्यक सुरक्षा मानदंडों के साथ धार्मिक स्थलों को भी एक समय में 21 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति है। शॉपिंग मॉल, बार और रेस्तरां (होटल / मॉल में) सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि, कॉर्पोरेट कार्यालयों को सोशल डिस्‍टैंसिंग के मानदंडों, नियमित स्वच्छता को अपनाने के बाद 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है।

अब घर से बाहर हो सकेंगी शादियां

अब घर से बाहर हो सकेंगी शादियां

शादियों को अब घरों के बाहर करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, बारात-जुलूस की अनुमति नहीं है। विवाह, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 21 लोग शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, शादियां अब अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं। आदेशों में कहा गया है कि, विवाह, अंत्येष्टि / दाह संस्कार के अलावा अन्य समारोहों के लिए, अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 50 से ज्‍यादा लोगों को जुटाने के लिए, उपायुक्त से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

इसके अलावा अन्‍य नई छूट इस प्रकार हैं:

इसके अलावा अन्‍य नई छूट इस प्रकार हैं:

- शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उपायुक्त नई छूटों को लागू करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए तैयार रहेंगे।

- रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50% की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। रात 10 बजे तक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की भी अनुमति रहेगी।

धार्मिक स्थलों के लिए नियम

धार्मिक स्थलों के लिए नियम

- धार्मिक स्थलों को एक समय में 21 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त-मानदंडों का पालन करें।

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