Bakrid Holiday 2026: गुरुग्राम-फरीदाबाद में 27 या 28 मई, कब है बकरीद की छुट्टी? सरकार ने तारीख पर दिया अपडेट
Bakrid Holiday 2026: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के राजपत्रित अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह छुट्टी बुधवार 27 मई 2026 को तय थी, लेकिन अब इसे बदलकर गुरुवार 28 मई 2026 कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड और निगमों में उस दिन पूर्ण अवकाश रहेगा।
सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को तुरंत जानकारी भेज दी गई है ताकि किसी भी तरह का भ्रम या असमंजस न रहे। यह बदलाव पूरे राज्य में लागू होगा और उसी अनुसार सभी सरकारी कामकाज की योजना बदली जाएगी।

बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव क्यों हुआ
मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि बकरीद का अवकाश अब 28 मई 2026 को रहेगा। बताया जा रहा है कि यह बदलाव चांद दिखने की संभावना और हिजरी कैलेंडर के आधार पर किया गया है, क्योंकि इस त्योहार की तारीख हर साल चांद के दिखने पर निर्भर करती है। इसी वजह से कई बार राज्यों को अपनी छुट्टियों की तारीखों में संशोधन करना पड़ता है ताकि त्योहार सही समय पर मनाया जा सके और किसी तरह की असमानता न रहे।
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सभी सरकारी संस्थान रहेंगे बंद
नई अधिसूचना के अनुसार 28 मई को हरियाणा के सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य राज्य संचालित संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दिन किसी भी प्रकार का सरकारी कामकाज नहीं किया जाएगा और सभी दफ्तरों में अवकाश लागू रहेगा। पहले कई जगहों पर 27 मई की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई कर दिया गया है, जिससे सभी संस्थानों को नई व्यवस्था के अनुसार काम करना होगा।
बैंकिंग और वित्तीय काम पर असर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है। इसका सीधा असर बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कामों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उस दिन बैंक बंद रहेंगे और चेक क्लियरेंस या अन्य लेनदेन में देरी हो सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग काम छुट्टी से पहले ही पूरा कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिलों को दिए गए तुरंत निर्देश
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से नई तारीख लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका मकसद यह है कि किसी भी जिले या कार्यालय में पुरानी तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति न बने। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव केवल हरियाणा राज्य के लिए लागू होगा, जबकि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में बकरीद की छुट्टी उनकी अपनी अधिसूचना के अनुसार ही रहेगी।
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