बच्ची से छेड़छाड़ के दाेषी काे हरियाणा में 5 साल कैद, भाभी ने भतीजी के साथ दर्ज कराई थी शिकायत
यमुनानगर। हरियाणा में कोर्ट ने एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने वाले को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला एडीजे कोर्ट ने साढौरा पुलिस द्वारा पेश किए गए मामले पर दिया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता (बच्ची) की उम्र 11 साल है। कोर्ट ने उसके पड़ोसी गौरव (काल्पनिक नाम) को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था। घटना 10 अक्टूबर 2019 की थी, जब साढौरा पुलिस को अम्बाला के एक गांव की रहने वाली महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी भाभी ने उसे बताया कि भतीजी के साथ अश्लील हरकत हुई है। इस पर वह रात को ही अपने मायके आ गई थी। उसने उसे बताया कि 9 अक्टूबर को मां और पिता घर पर नहीं थे।

गांव का ही रहने वाला गौरव तब घर में घुस गया। वह बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा। जिससे वह डरकर घर से बाहर चली गई। वह एक नाई की दुकान पर जाकर बैठ गई। मगर, गौरव वहां भी पहुंच गया और उसे वहां से जबरदस्ती एक बाड़े में खींच ले गया। फिर अश्लील हरकतें कीं। काफी देर बाद वह छूटी और भागी-भागी अपने घर पहुंची। हालांकि, भतीजी का पिता शर्मवश पुलिस के समक्ष नहीं गया। उधर, भाभी चूंकि अम्बाला एरिया में एक एनजीओ चलाती थी, इसलिए वह इस तरह की घटनाओं को दबाना नहीं चाहती थी। बाद में परिजनों ने इस मामले में केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस को सूचना दी।

साढौरा पुलिस ने इस मामले में 11 अक्टूबर 2019 को पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। उसके बाद आरोपी के खिलाफ जांच-पड़ताल शुरू हुई। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अब उसे दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दाेषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वकील के मुताबिक, 11 साल की लड़की से अश्लील हरकत करने वाले ने बचने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन उसे सजा मिल ही गई।












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