'मुझे मेरी बीवी से बचा लो साहब', पति ने रोते हुए यूपी पुलिस से लगाई मदद की गुहार
इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर अक्सर पति पत्नी के जोक्स खूब वायरल होते हैं और लोग इन्हे खूब चटकारे लेकर शेयर भी करते हैं लेकिन यूपी के हमीरपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है जो इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल एक व्यक्ति ने पुलिस थाने पहुंच कर पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है, "साहब मुझे मेरी बीबी से बचा लो " पुलिस के सामने पति की बीबी से बचाने की गुहार लगाने की चर्चा होते ही लोग चटखारे ले कर इस घटना की चर्चा कर रहे है।
गर्म चिमटे से जलाकर घायल कर दिया
यह
लोम
हर्षक
मामला
हमीरपुर
जिले
में
"राठ"
कस्बे
के
पठानपुरा
इलाके
का
है।
चार
पहिया
कार
बेचने
को
लेकर
हुए
विवाद
के
चलते
एक
महिला
ने
अपने
पति
की
बेरहमी
से
पिटाई
कर
उसे
गर्म
चिमटे
से
जलाकर
घायल
कर
दिया।
घटना
के
बाद
पीड़ित
पति
ने
रोते
बिलखते
हुए
राठ
कोतवाली
में
आरोपी
पत्नी
के
विरुद्ध
लिखित
तहरीर
देकर
कार्यवाही
करने
की
गुहार
लगाई
है।
राठ
कस्बे
के
पठानपुरा
इलाके
के
निवासी
संजय
पुत्र
लल्लू
प्रसाद
ने
राठ
थाना
कोतवाली
में
पत्नी
के
विरुद्ध
घटना
की
लिखित
तहरीर
देकर
बताया
कि
उसके
पास
चार
पहिया
कार
है
और
उसकी
पत्नी
कुसुम
उसकी
चार
पहिया
को
बिकवा
कर
रूपया
अपने
मायके
भेजना
चाहती
है।
जब
उसने
कार
बेचने
से
मना
कर
दिया
तो
उसकी
पत्नी
ने
उसकी
बेरहमी
से
पिटाई
कर
उसे
गर्म
चिमटे
से
जलाकर
घायल
कर
दिया।
पत्नी
के
द्वारा
की
गई
मारपीट
व
गर्म
चिमटे
से
जलाने
पर
वह
बुरी
तरह
से
जख्मी
हो
गया
है।
पीड़ित
पति
ने
राठ
कोतवाली
में
घटना
की
लिखित
तहरीर
देकर
आरोपी
पत्नी
कुसुम
के
विरुद्ध
कार्यवाही
करने
की
मांग
की
है।
मामले
में
राठ
कोतवाली
के
प्रभारी
इंस्पेक्टर
राजेश
कमल
ने
बताया
कि
पीड़ित
युवक
की
तहरीर
के
आधार
पर
वैधानिक
कार्यवाही
सुनिश्चित
कराई
जा
रही
है।
पत्नी
को
थाने
बुलवाया
गया
है
पर
वो
नही
आई
है।
जल्दी
ही
आरोपी
पत्नी
को
थाने
बुला
कर
पूंछ
ताँच
के
बाद
वैधानिक
कार्यवाही
की
जाएगी।
यह
घटना
पूरे
जिले
में
चर्चा
का
विषय
बनी
हुई
है
और
लोग
चटखारे
ले
कर
इस
की
चर्चा
कर
रहे
है।
घरेलू हिंसा कानून सिर्फ पत्नियों के लिए
अगर
कोई
पत्नी
अपने
पति
के
साथ
मारपीट
करती
है
तो
बिल्कुल
ये
एक
अपराध
है।
चाहे
पत्नी
अपने
पति
की
पिटाई
करे
या
पति
अपनी
पत्नी
की
पिटाई
करे।
दोनों
ही
सूरत
में
ये
अपराध
है।
ज्यादातर
पति
अपनी
पत्नी
के
खिलाफ
शिकायत
दर्ज
नहीं
करते
हैं।
ऐसे
बहुत
से
केस
में,
जिसमें
पतियों
पर
पत्नियां
अत्याचार
करती
हैं।
लेकिन
घरेलू
हिंसा
कानून
सिर्फ
पत्नियों
के
लिए
है।
पतियों
के
लिए
ऐसा
कोई
कानून
नहीं
है।
इसलिए
ऐसे
मामले
घरेलू
हिंसा
के
अंदर
नहीं
आएंगे।
पति
अगर
चाहे
तो
हिंदू
विवाह
और
भरण-पोषण
अधिनियम
की
धारा
13
के
तहत
तलाक
के
लिए
रिक्वेस्ट
कर
सकता
है
और
कानूनन
उसे
तलाक
मिल
भी
सकता
है।
किन परिस्थितियों में पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं
पत्नी अगर अपने पति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है। या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है तो पति भी उसके खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR 154 के तहत दर्ज करा सकता है। अगर पत्नी 498A के तहत दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है या फिर आत्महत्या करने की बात कह रही है, तब भी पति उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर पत्नी के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में भी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फैमिली कोर्ट में पति-पत्नी की काउंसलिंग की जाती है।
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