बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
ग्वालियर में दुराचार के आरोपी पिता को कोर्ट ने अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
ग्वालियर, 20 सितम्बर। अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को ग्वालियर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अपराधी पर ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया है। ढाई साल पहले पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अपने ही घर में दुष्कर्म किया था।

महाराजपुरा इलाके का है मामला
महाराजपुरा इलाके में रहने वाली कक्षा 7 की एक छात्रा के साथ उसी के पिता ने दुष्कर्म किया था। ढाई साल पहले पिता अपनी बच्ची को लेने स्कूल पहुंच गया और स्कूल से बच्ची को लेकर घर पर पहुंचा। घर पर बच्ची की मां मौजूद नहीं थी। इसके बाद पिता ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
मां के घर वापस आने पर बेटी ने बताई अपनी पीड़ा
जब छात्रा की मां घर वापस लौटी तो छात्रा ने अपने पिता की करतूत मां को बताई। जिसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर महाराजपुरा थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। महाराजपुरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
ढाई साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा था जिस पर ग्वालियर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपराधी पिता पर ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले के वक्त यह कहा कि बेटी खुद को अपने पिता के घर पर सुरक्षित महसूस करती है लेकिन पिता ने ही ऐसा कृत्य किया है इसलिए पिता की सजा पर रियायत नहीं दी जा सकती है।
बेटी और पत्नी ने दी की कोर्ट में गवाही
इस मामले में अपराधी की बेटी और अपराधी की पत्नी ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। पत्नी और बेटी की गवाही के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और आरोपी को दुष्कर्म का अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।












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