टीआई और एएसआई पर मामला दर्ज करने के ग्वालियर कोर्ट ने दिए निर्देश
ग्वालियर कोर्ट ने झांसी रोड़ थाना के टीआई और एएसआई पर मामला दर्ज करने के लिए ग्वालियर एसपी को निर्देश
ग्वालियर, 30 जून। कार्य में लापरवाही बरतने पर झांसी रोड थाने के टीआई संजीव नयन शर्मा और एएसआई राजकुमार त्रिपाठी के खिलाफ ग्वालियर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश ग्वालियर एसपी को दिए हैं। एक नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में जांच में लापरवाही बरतने पर ग्वालियर कोर्ट द्वारा एसपी अमित सांघी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। नाबालिग लड़की की मां ने ग्वालियर कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर से कोर्ट में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं।

झांसी रोड थाना इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। इस बात की शिकायत लेकर नाबालिक लड़की की मां कमलाबाई अपने पति के साथ झांसी रोड थाने पहुंची थी। कमलाबाई का कहना है कि झांसी रोड थाने में थाना के टीआई संजीव नयन शर्मा ने उनके साथ अभद्रता की, उनके पति को पीटने के लिए लाठी उठा ली। इतना ही नहीं एएसआई राजकुमार त्रिपाठी ने भी उनसे बदसलूकी की।
पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर ग्वालियर कोर्ट में लगाई याचिका
पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर नाबालिग लड़की की मां कमला बाई ने ग्वालियर कोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई में जो तथ्य निकलकर आए उस हिसाब से झांसी रोड थाना टीआई संजीव शर्मा का कहना था कि लड़की नाबालिग नहीं है, इसके अलावा लड़की के गायब होने की तारीख 25 अप्रैल बताई गई। पुलिस द्वारा लड़की के बयान दर्ज किए गए। बयानों में पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की ने उन्हें बताया था कि वह पहले एक मंदिर में 2 दिन तक रही इसके बाद वह मामा के साथ नाका चंद्रबदनी स्थित घर चली गई थी।
नाबालिग लड़की के बयान की जांच नहीं करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस ने नाबालिग लड़की द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा कर लिया और उसके द्वारा दिए गए बयानों की जांच नहीं करवाई जो कि काफी गंभीर मामला है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के परिजनों के साथ अभद्रता करने के मामले को भी गंभीरता से लिया।
एसपी को दिए मामला दर्ज करने के निर्देश
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी ग्वालियर अमित सांघी को निर्देश दिए हैं कि वे झांसी रोड थाना टीआई संजीव नयन शर्मा और एएसआई राजकुमार त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 10 दिन में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें।












Click it and Unblock the Notifications