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नई बनी सड़क पर भैंस ने किया गोबर तो ग्वालियर नगर निगम ने मालिक पर ठोका 10 हजार का जुर्माना

एमपी गजब है! नई बनी सड़क पर भैंस ने किया गोबर तो नगर निगम ने ठोका 10 हजार का जुर्माना

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ग्वालियर। भैंस ने नई नवेली सड़क पर गोबर कर दिया और इस चमचमाती सड़क पर भैंस का यूं गोबर कर देना अफसरों को रास नहीं आया और अफसरों ने भैंस के इस गोबर के बदले उसके मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।

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नगर निगम के कमिश्नर काम का जायज़ा लेने आ गए

नगर निगम के कमिश्नर काम का जायज़ा लेने आ गए

इसलिए तो कहते हैं एमपी गजब है। यहां ऐसे कारनामे अक्सर होते रहते हैं। यह ताजा मामला एमपी के ग्वालियर का है। यहां सिरोल इलाके में नई चमचमाती सड़क बनायी जा रही थी। सड़क के नवीनीकरण का काम चल रहा था। उसी दौरान नगर निगम के कमिश्नर काम का जायज़ा लेने आ गए।

बीच सड़क पर गोबर कर दिया

बीच सड़क पर गोबर कर दिया

कमिश्नर साहब रोड से गुजर ही रहे थे कि तभी वहां भैंसे आ गयीं और बीच सड़क पर गोबर कर दिया। अफसर बाबू को ये बिलकुल नागवार गुजर गया। उन्होंने फौरन भैंस मालिक पर जुर्माना लगाने का फरमान सुना दिया। निगम के अधिकारियों ने फौरन भैंस मालिक का पता लगाया। पता चला कि ये भैंसे किसी डेयरी संचालक बेताल सिंह नाम के व्यक्ति की हैं। नगर निगम का अमला फौरन बेताल सिंह के घर पहुंच गया और उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया।

ग्वालियर का यह पहला मामला

ग्वालियर का यह पहला मामला

सड़क पर भैंस के गोबर करने पर इतना भारी भरकम जुर्माने लगाने का ग्वालियर का यह पहला मामला है। ग्वालियर निगम अधिकारियों का तर्क है ऐसा लोगों को जागरूक करने के लिए करना जरूरी था ताकि लोग अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखें और वो शहर में जहां-तहां गंदगी ना फैलाएं।

जुर्माना लगाकर वसूली भी कर ली

जुर्माना लगाकर वसूली भी कर ली

नगर निगम जोनल ऑफिसर मनीष कन्नौजिया ने बताया कि ग्वालियर के डीबी सिटी रोड के नवीनीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान जब नगर निगम कमिश्नर विजिट करने आए तो उसी वक्त वहां से गुजर रही भैसों ने नई सड़क पर गोबर कर दिया। कमिश्नर संदीप माकिन ने तत्काल अधिकारी को भैंस के मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। जिसके बाद निगम के अधिकारियों ने भैंस मालिक (डेयरी संचालक) बेताल सिंह पर 10 हजार का जुर्माना लगाकर वसूली भी कर ली।

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English summary
Buffalo dung on newly constructed road in Gwalior Municipal Corporation fined 10 thousand
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