Gwalior news: सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह की जा सकती है विधानसभा सदस्यता

कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्वालियर कोर्ट ने विधायक समेत 3 दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। सजा हो जाने पर अब विधायक अजब सिंह कुशवाह की विधानसभा सदस्यता पर संकट आ गया है।

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Gwalior कोर्ट द्वारा कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। नियमानुसार 2 या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता चली जाती है। इस वजह से कांग्रेस विधायक के लिए मुश्किल खड़ी हो गई।

सरकारी जमीन बेचने पर हुई थी एफआईआर दर्ज
साल 2014 में पुरुषोत्तम शाक्य के नाम के फरियादी ने महारारपुरा थाने में पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि अजब सिंह कुशवाह ने सरकारी जमीन को निजी बताते हुए उन्हें ₹745000 में बेच दिया लेकिन जब पुरुषोत्तम कब्जा लेने पहुंचे तो उन्हें जमीन का कब्जा नहीं मिला क्योंकि वह जमीन सरकारी थी। पुरुषोत्तम की शिकायत पर से महाराजपुरा थाना पुलिस ने अजब सिंह कुशवाह समेत उनकी पत्नी शीला कुशवाह और एक अन्य आरोपी कृष्ण गोपाल चौरसिया के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली।

ग्वालियर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनाई सजा
ग्वालियर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक अजब सिंह कुशवाह समेत उनकी पत्नी शीला कुशवाह और कृष्ण गोपाल चौरसिया को दो-दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद तीनों ही दोषियों ने अपनी जमानत के लिए आवेदन पेश कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने तीनों दोषियों को जमानत भी दे दी।

अजब सिंह कुशवाह की विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार
ग्वालियर कोर्ट ने अजब सिंह कुशवाह को जमानत दे दी है लेकिन अब अजब सिंह कुशवाह की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। नियम अनुसार यदि किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है ।अब यही नियम कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह पर भी लागू हो रहा है लिहाजा अजब सिंह कुशवाह की सदस्यता पर भी तलवार लटक रही।

कोर्ट से मिल सकती है विधायक को राहत
विधायक अजब सिंह कुशवाह की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है ऐसे में कोर्ट ही एकमात्र सहारा है जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। अगर विधायक ग्वालियर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करते हैं और अगर हाईकोर्ट से उन्हें स्टे मिल जाता है तो विधायक अजब सिंह कुशवाह को राहत मिल सकती है और उनकी विधानसभा सदस्यता बच सकती है।

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