पटौदी महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वाले गोपाल शर्मा को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम की एक अदालत ने पटौदी में एक महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार रामभगत गोपाल शर्मा (जो कि खुद को राम भक्त गोपाल कहता था) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि, हरियाणा पुलिस ने उसे सोमवार को हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उक्त युवक पर गुरुग्राम के पटौदी में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, उसे तब गिरफ्तार किया गया, जब पिछले दिनों उसने पटौदी में जबरन धर्म-परिवर्तन, लव जिहाद आदि को लेकर हुई महापंचायत में मुसलमानों पर स्पीच दी। बताया जा रहा है कि, उसके खिलाफ दिनेश नाम के एक शख्स ने केस दर्ज करवाया था। दरअसल, बीते 4 जुलाई को हुई महापंचायत में गोपाल पहुंचा था। उसके बाद गोपाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मुसलमानों के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए उकसाता दिखाई दे रहा था।

इससे पहले पिछले साल तो गोपाल खुद पिस्तौल लेकर दिल्ली में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागने पहुंच गया था। जनवरी 2020 में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। तब गोपाल वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने लगा। उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब यह सामने आया कि, वो खुद को रामभक्त कहता था।












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