मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, अब जून में आएगा फैसला
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम मामले में राहत के लिए दी गई याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला अब जून में आएगा।

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फिलहाल अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। अब फैसला गर्मी छुट्टी के बाद यानी जून में आएगा। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि सुनवाई लगभग पूरी हो गई है अब फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद लिखा जाएगा।
वहीं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं कोर्ट से अपील करता हूं, कृपया आज फैसला सुना दें। इस पर जज ने कहा कि छुट्टी के बाद आदेश पारित किया जाएगा।
राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?
अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से दलील देते हुए कहा कि मैं यह पहला मामला देख रहा हूं जहां मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई है। यहां कई वकील मौजूद हैं लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह की सजा के बारे में सुना होगा। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत सजा पर रोक लगाने की असाधारण परिस्थितियां हैं। धारा 389 सीआरपीसी किसी व्यक्ति के दोषी होने या न होने से संबंधित नहीं है, लेकिन यह सुविधा के संतुलन के बारे में है। यहां मानहानि को अक्षम्य अपराध माना जा रहा है। स्थिति की अपरिवर्तनीयता को देखना होगा।
क्या है मामला? (Modi Surname Case)
बता दें कि सूरत में एक निचली अदालत ने मोदी सरनेम मामले में अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद संसद ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इस आदेश को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर फिलहाल उन्हें राहत मिलती दिख नहीं रही है।
क्या है विवाद की वजह?
दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा की। उस दौरान उन्होंने कहा था कि 'इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं'? उनका इशारा नीरव और ललित मोदी पर था, लेकिन इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया।












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