हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव टालने संबंधी याचिका, आखिर क्यों?
गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव टालने संबंधी याचिका खारिज कर दी। एक जनहित याचिका में उपचुनाव टालने का अनुरोध किया गया था, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता फारसू गोकलानी द्वारा दाखिल किया गया था। याचिका में दलील दी गई कि, जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उन निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 19 लाख वोटर हैं और चुनाव कराने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा।

जनहित याचिका के जवाब में आयोग ने यह कहा
गुजरात में उपचुनाव कब होंगे, दरअसल इसे लेकर अभी निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा ही नहीं की है। बताया जा रहा है कि, आयोग ने ऐसा कोरोना वायरस महामारी के कारण ही किया है कि, अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं की गयी है। जब हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगा दी गई तो उसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में कहा कि वह हमेशा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के पहले मौजूदा स्थिति पर विचार करता है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि, अब भी वह महामारी समेत तमाम स्थिति का आकलन कर रहा है और इसीलिए गुजरात समेत किसी राज्य में उपचुनाव कराने की तारीखों की घोषणा नहीं की।

फिर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
निर्वाचन आयोग का जवाब मिलने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी परिवाला ने जनहित याचिका को समय से पहले दाखिल बताते हुए खारिज कर दिया।

विरोध-प्रदर्शनों में गुंडागर्दी रोकने के लिए गुजरात सरकार लागू करेगी नया कानून, होगी 10 साल जेल
इन विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव
गुजरात में जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें धारी, अबदासा, लिंबडी, गढदा, डांग, करजान, मोरबी और कपराडा शामिल हैं। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें रिक्त हो गई थीं। कांग्रेस के विधायकों मार्च से जून तक अपनी पार्टी से इस्तीफे दिए थे।