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Gujarat Marriage Rules: मम्मी-पापा की मंजूरी के बिना नहीं कर सकेंगे लव मैरिज, राज्य सरकार लेकर आई नया बिल

Gujarat Marriage Rules: गुजरात सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन और लव मैरिज के नियमों में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का मसौदा विधानसभा में पेश किया गया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब प्रेम विवाह (लव मैरिज) के लिए आवेदन करने पर दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता को इसकी जानकारी दी जाएगी। माता-पिता को वॉट्सएप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए शादी की सूचना दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 40वें दिन विवाह प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

विधानसभा में नियम-44 के तहत नई प्रक्रिया की घोषणा उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने की। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन का उद्देश्य 'लव जिहाद' और भगाकर शादी जैसे मामलों पर रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले 30 दिनों तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अगर उचित सुझाव मिलते हैं तो उनमें संशोधन किया जाएगा। इसके बाद नियम लागू कर दिए जाएंगे।

Gujarat Marriage Rules

Gujarat Marriage Rules: ये होंगे नए प्रावधान

- विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन दोनों पक्षों और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। आवेदन को विधिवत नोटराइज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही पहचान प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य सरकारी आईडी) लगाना होगा।

- आवेदन संबंधित समुदाय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप (सैंपल-1(I)) में जमा होगा। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, विवाह निमंत्रण पत्र, दूल्हा-दुल्हन और गवाहों की पासपोर्ट साइज फोटो तथा विवाह की रस्म दर्शाने वाली फोटो शामिल होंगी।

Gujarat New Marriage Rules: माता-पिता के पास भेजी जाएगी जानकारी

दूल्हा-दुल्हन को एक डिक्लेरेशन भी देना होगा कि क्या माता-पिता को विवाह की जानकारी दी गई है। अब दूल्हा-दुल्हन को अपने माता-पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार विवरण भी देना अनिवार्य होगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के बाद 10 कार्यदिवस के भीतर माता-पिता को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से सूचित करेगा। इसके बाद आवेदन जिला या तालुका रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। सभी शर्तें पूरी होने पर 30 दिनों के बाद विवाह पंजीकृत किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात प्रमाणपत्र जारी होगा।

गुजरात सरकार का दावा, 'बेटियों की सुरक्षा के लिए यह नियम'

सारी जानकारी सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म-2 के तहत विवाह प्रमाणपत्र जारी कर संबंधित पक्षों को सौंपा जाएगा या डाक से भेजा जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने नियमों की कमियों के कारण कई परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंचमहल जिले के कुछ गांवों में संदिग्ध 'निकाह' प्रमाणपत्रों की जांच के बाद कार्रवाई की गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार प्रेम या वैध विवाह के खिलाफ नहीं है। उनका कहना था कि यदि किसी भी तरह से धोखे या दबाव में विवाह कराया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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