UP Nikay Chunav: मतदाता सूची में हो रहा खेल, बनाए गए 3 हजार से अधिक फर्जी वोटर

नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इन दिनों गोरखपुर में मतदाता सूची को लेकर विवाद शुरु हो गया है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां तीन हजार से अधिक फर्जी वोटर बनाए गए हैं।

nagar nigam

Gorakhpur News: नगर निकाय चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही मतदाता सूची में फर्जी वोटर बनाने का क्रम तेज हो गया है। गोरखपुर के इलाहीबाग व घंटाघर वार्डों में तीन हजार फर्जी वोटर सामने आए हैं। शिकायत पर प्रशासन इस मामले की छानबीन कर रहा है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नामों को लेकर भी विवाद चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक,गोरखपुर के इलाहीबाग में दो हजार से अधिक वोटरों के फर्जी होने की बात सामने आ रही है। बीएलओं विलोपन सूची को लेकर परेशान हैं। इसमें वर्तमान पार्षद से लेकर कई पूर्व पार्षदों के नाम शामिल हैं।इसी तरह के मामले अन्य वार्डों के भी हैं। पार्षद अअसमत खातून का कहना है कि भाग
संख्या 548 से 229 वोटरों का नाम विलोपन में दर्ज है। विलोपन सूची में पूर्व पार्षद मिर्जा सलीम,पूर्व लेखपाल सहित कई के नाम हैं। कुुछ दावेदार अपने निजी स्वार्थ के लिए आमजन को संवैधानिक अधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं जो पूर्णत: गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसी प्रकार घंटाघर के वार्ड में एक हजार से अधिक वोटरों पर फर्जी होने का आरोप लगा है। इसकी जांच की जा रही है। इसी प्रकार शिवपुर सहबाजगंज और नेताजी सुभाष चंद बोस नगर के बाद महाराणा प्रताप नगर वार्ड एवं सूरजकुंड धाम नगर में तीन बूथ के करीब तीन हजार मतदाताओं को लेकर दोनों वार्ड के दावेदारों के बीच विवाद चल रहा है। दो पक्षों में खींचतान के बीच तहसील प्रशासन इसकी जांच करा रहा है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

वार्ड नंबर 58 सूरजकुंडधाम नगर एवं वार्ड नंबर 42 महाराणा प्रताप नगर के दावेदारों के बीच विवाद है। सूरजकुंडधाम नगर के लोगों का कहना है कि परिसीमन के बाद करीब तीन बूथों के तीन हजार मतदाताओं का नाम वार्ड नंबर 42 में जुड़ गया जो गलत है। वार्ड नंबर 58 के लोगों ने सबका नाम अपने वार्ड में शामिल करने की मांग की है। गोरखपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 55 बंधु सिंह नगर में गलत तरीके से नाम कटने का विरोध किया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व ) गोरखपुर,राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सूची में नाम जोड़ने व विलोपन करने की कानूनी प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति प्रारुप 15 से अपना नाम जोड़ सकता है,प्रारुप 16 से संशोधन कर सकता है,प्रारुप 17 व 18 से विलोपित करा सकता है। यही तरीके हैं जिनसे जनता मतदाता सूची में कोई भी कार्य कर सकती है।

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