Indian Railway: उदयपुर-कामाख्या एक्सप्रेस का कन्नौज स्टेशन पर होगा ठहराव, देखें पूरी डिटेल
Railway Update News: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या- 19615/19616 उदयपुर-कामाख्या-उदयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का अगले आदेश तक दो मिनट का प्रायोगिक आधार पर ठहराव कन्नौज स्टेशन पर प्रदान किया जायेगा।
- उदयपुर से 20 नवम्बर,2023 से प्रस्थान करने वाली 19615 उदयपुर-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस 21 नवम्बर,2023 से कन्नौज स्टेशन पर 09.15 बजे पहुंचकर 09.17 बजे छूटेगी।
- कामाख्या से 23 नवम्बर,2023 से प्रस्थान करने वाली 19616 कामाख्या-उदयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 25 दिसम्बर,2023 से कन्नौज स्टेशन पर 05.20 बजे पहुंचकर 05.22 बजे छूटेगी।

आग की घटनाओं पर विराम के लिए रेलवे ने की खास पहल
गाड़ियों में आग की दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यात्रियों को जागरूक करने के लिये भारतीय रेल पर यात्रियों के बीच 37000 पैम्फलेट वितरित किये गये तथा 12.5 हजार स्टीकर/पोस्टर रेल परिसर एवं गाड़ियों में प्रदर्शित किये गये। रेल परिसर में 638 लोकेशनों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से यात्रियों को ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ लेकर न चलने की सीख दी गई। 14362 स्टेशनों पर जन-सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को निरन्तर जागरूक किया जा रहा है। सामाजिक शिक्षा के तहत समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से गाड़ियों में विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ न लेकर चलने की सूचना प्रकाशित कराई गई। 1320 वीडियो, टी.वी.चैनलों/आर.डी.एन. पर चलाई गई। सोशल मीडिया पर इस आशय के 928 बैनर प्रदर्शित किये गये।
जन-जागरूकता के तहत 3837 पार्सल पोर्टरों, 4694 पार्सल कर्मचारियों, 9386 पेंट्रीकार कर्मचारियों, 5120 स्टेशनों पर कार्यरत खान-पान कर्मचारियों एवं 5094 कुलियों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक किया गया। 2145 लीज होल्डर्स एवं उनके कर्मचारियों, 4510 ओ.बी.एच.एस. कर्मचारियों, 4977 आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों तथा 80,000 यात्रियों को गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ न लेकर चलने हेतु जागरूक किया गया।
गाड़ियों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक वस्तुयें लेकर यात्रा के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत गाड़ियों में 37,311 एवं स्टेशनों पर 22,110 तथा वाशिंग पिट पर 7656 जांचे की गईं। इन जांचों के फलस्वरूप गाड़ियों में पटाखे व गैस सिलेण्डर लेकर चलने के 155 मामले पकड़े गये। गाड़ियों में बीड़ी, सिगरेट लेकर चलने के 3284 मामले सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद एक्ट के तहत पकड़े गये ।












Click it and Unblock the Notifications