DDU University: विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य
DDU University Gorakhpur News Uttar Pradesh: कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी शिक्षा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के 44 वें दीक्षांत समारोह में अपने उद्बोधन में इस पर जोर दिया था।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा, " कुलाधिपति महोदया के निर्देश उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुशासन, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हैं। 75% उपस्थिति का नियम विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा, वहीं सीसीटीवी व्यवस्था परिसर में सुरक्षा एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेगी।"

कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि इन निर्देशों का अक्षरशः पालन कर संस्थान की शैक्षणिक गरिमा को और ऊँचाई प्रदान करें। कुलाधिपति के निर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियमों के अनुसार किसी भी छात्र/छात्रा के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यदि उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम पाई जाती है, तो संबंधित छात्र/छात्रा परीक्षा फार्म भरने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होगा।
इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में सूचना विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने एवं कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने की व्यवस्था की जाए। उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमैट्रिक प्रणाली का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे उपस्थिति की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।
साथ ही, परिसर की सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी कक्षाओं एवं प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं।












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