गयाः डॉक्टर की पत्नी और नाबालिग बेटी से गैंगरेप मामले में 8 दोषी करार
गया। बिहार के गया जिले के गुरारू और कोंच थाना क्षेत्र के बीच गांव के पास ग्रामीण डॉक्टर और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए गैंगरेप मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने मगंलवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में चार अभियुक्तों को सबूत की कमी के चलते रिहा भी कर दिया गया है। इसी कोर्ट से सभी दोषियों को 12 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने अभियुक्त नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, सरवर पासवान, भोला पासवान, उपेन्द्र पासवान, प्रकाश पासवान को दोषी पाया गया है।

जबकि अभियुक्त दीपक कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार और बबलू पासवान को रिहा कर दिया गया। इस मामले में 8 अभियुक्त पहले से जेल में हैं, जबकि बाहर रहे पांच में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने धारा 356 डी, 395 भवदि और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सभी को दोषी करार दिया है।
वहीं वैशाली जिले में विशेष POCSO कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में एक सरकारी स्कूल के टीचर और उसके एक साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों को एक-एक लाख का जुर्माना भरने को भी कहा है। आरोपित टीचर अभिषेक ने 8वीं की छात्रा से अपने ड्राइवर के साथ मिलकर एक साल तक रेप करता रहा था।
इसके बाद उसने अश्लील वीडियो बनाकर उसने छात्रा को ब्लैकमेल करना भी सुरू कर दिया। वीडिया को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था। 8वीं की छात्रा अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। पिता हैदराबाद में नौकरी करते थे। इसलिए वह डर के चलते घर में कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। हालांकि जब पीड़िता के पिता एक साल बाद घर लौटे तो उसने पूरी घटना पिता को बता दी। जिसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा था।












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