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प्रचार के लिए किसी भी तरह के लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से पहले लेनी होगी आयोग से परमिशन

Gujarat News in Hindi, गांधीनगर। गुजरात में लोकसभा चुनाव (general election 2019) के दौरान आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन कराने की दिशा में चुनाव आयोग (election commission of india) ने अहम फैसला लिया है। जिसके अनुसार, प्रचार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कोई नेता या उनके समर्थक रोड शो के दौरान निर्धारित मापदंड से ज्यादा ध्वनि नहीं करा सकते। पुलिस आयुक्त आईपीसी की धारा-188 के अनुसार, ऐसे लाउड स्पीकर का उपयोग करने वाले नेताओं को ध्वनि प्रदूषण के लिये दोषी माना जाएगा। अगर इस धारा के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

चुनावों के दौरान राजनीतिक दल, उम्मीदवार और उसके कार्यकर्ता या समर्थक चुनाव प्रचार के लिए तेज लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और इस तरह आमजन की शांति भी भंग होती है। ऐसे में इस बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज पर नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए चुनाव अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

यदि लिखित अनुमति के बिना किसी लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, तो सभी उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा और आईपीसी की धारा-188 के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी।

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