गुजरात राज्यसभा उपचुनाव: कांग्रेस की याचिका पर SC का EC को नोटिस, इस दिन होगी सुनवाई
गांधीनगर। चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए अलग-अलग सीटों पर अलग-अलग तारीखों के दिन मतदान कराने की घोषणा के विरुद्ध कांग्रेस अदालत चली गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आयोग ने भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को देखकर कांग्रेस की याचिका स्वीकार कर ली है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। अब कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुन तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और मामले को 25 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
बता दें कि, गुजरात में दो सीटों के लिये उपचुनाव 5 जुलाई को होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस की गुजरात इकाई द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें अमित शाह और स्मृति ईरानी के चुनाव के कारण खाली हुई दो राज्यसभा सीटों के लिए अलग उपचुनाव कराने के पोल पैनल के फैसले को चुनौती दी गई थी।
अदालत की पीठ ने 24 जून तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है, जो हो सकता है, एक चुनाव याचिका के माध्यम से उठाया होने से सुनवाई की आवश्यकता है। जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की पीठ के समक्ष गुजरात विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता परेश धनानी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाइ 25 जून को होने वाली है।