नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें क्या हैं शर्ते?
नयी दिल्ली। अब तक आपको यहीं पता होगा कि नौकरी छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको नौकरी छोड़ने के बाद दो से तीन महीने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप नौकरी में रहते हुए अपने पीएफ अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कहने का मतलब कि रोजगार में रहते हुए भी आप पीएफ की रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्ते हैं। यहां ये बात बताना जरुरी है कि आप अपने पीएफ से अपने जीवनकाल में केवल तीन बात ही इस तरह से पैसा निकाल सकते हैं। अब जानें क्या हैं ये शर्तें और नियम और किन हालातों में आप अपने पीएफ की रकम को निकाल सकते हैं।

मकान बनाने या खरीदने के लिए
अगर आप मकान बनाना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तब अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम पांच साल का वक्त बीत जाना चाहिए।

जमीन खरीदने के लिए
अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको नौकरी करते हुए कम से कम पांच साल हो चुका है। जमीन खरीदने के लिए आप 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए या फिर नियोक्ता और कर्मचारी के कुल कंट्रीब्यूशन, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतनी रकम निकाल सकते हैं।

मरम्मत करवाने के लिए
आप घर में रिपेयरिंग करवाने के लिए भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका पीएफ अकाउंट कम से कम पांच साल का होना चाहिए। आप इस के लिए 12 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर या फिर पीएफ में कंट्रीब्यूशन की रकम में जो भी न्यूनतम है उसके बराबर पैसा निकाल सकते हैं।

होम लोन के लिए पीएफ से पैसा
अगर आपकी नौकरी के 10 साल बीत चुके हैं तो आप अपने होम लोन के लिए पीएफ की रकम निकाल सकते हैं।

मेडिकल के लिए
आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी का इलाज करवाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप केवल उन बीमारियों के लिए पैसा निकाल सकते हैं, जिनमें कि एक महीने या उससे अधिक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करवाया गया हो।

बच्चों की पढ़ाई के लिए
आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के कम से कम 7 साल हो जाने चाहिए।












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