राज कुंद्रा ने ली सोशल मीडिया से विदाई, तो पत्नी शिल्पा शेट्टी बोलीं- 'जंगल' में खोजेंगे खोया हुआ सुकून!
मुंबई, 02 नवंबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने जमानत के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। अब शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक किताब का पेज (पन्ना) शेयर किया है, उनका यह पोस्ट राज कुंद्रा के इंस्टा और ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के बाद आया है। बता दें कि एडल्ट फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, उन्हें कई रातें जेल में भी गुजारनी पड़ी थीं। अब राज कुंद्रा जमानत पर रिहा हैं, लेकिन वह न तो सोशल मीडिया पर और नहीं कैमरे पर सामने आना चाहते हैं।

शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया नोट
इस बीच उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जो अब सुर्खियों में है। शिल्पा ने एक किताब का पन्ना शेयर किया है जो कहता है, आपको अपने कंफर्ट को छोड़कर अपनी सहजवृत्ति के जंगल में प्रवेश करना होगा। आपको जो मिलेगा वो कमाल का होगा, आप खुद को तलाश पाओगे। किताब से माध्यम से शिल्पा कहना चाहती हैं, हम आराम की तरफ आकर्षित होते हैं, हो सकता है कि हमें हमारी जिंदगियों से कुछ शिकायतें हों, चीजें हमेशा परफेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या हैं और हम किधर जा रहे हैं।

किताब से जरिए शिल्पा ने कही ये बात
किताब के पन्ने में आगे लिखा है, 'क्या होता है जब हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं? दूसरे देश में एक साल बिताने से हम खुद को और दुनिया को बहुत अलग तरह से देख सकते हैं। एक बड़ा नुकसान या कोई बड़ा बदलाव हमें उस जगह पर धकेल सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।' पेज इस लाइन के साथ खत्म होता है कि मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है और देखें कि क्या होता है। परिवर्तन से लड़ने के बजाय, मैं इसे स्वीकार करूंगा।

राज कुंद्रा ने लगाई गई हैं ये धाराएं
सोमवार को इंटरनेट यूजर्स को पता चला कि राज ने सोशल मीडिया से किनारा कर लिया है। जुलाई में पोर्न से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम से दूरी बना ली है। उन पर एडल्ट वीडियो के निर्माण और स्ट्रीमिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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