सैफ अली खान को लेकर बड़ी खबर, हुआ 15,000 करोड़ का नुकसान, अब क्या करेगा पटौदी खानदान?
Saif Ali Khan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सैफ अली खान को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में मौजूद पटौदी खानदान की प्रॉपर्टीज को 'एनिमी प्रॉपर्टी' (शत्रु संपत्ति) करार दे दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला रिजेक्ट करते हुए मामले की सुनवाई फिर से किए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि सैफ अली खान की 15000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से जुड़े इस मामले की शुरुआत से जांच की जाए।

क्या है सैफ अली खान से जुड़ा ये मामला?
-इसके अलावा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि एक साल के अंदर इसकी कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट के साल 2000 के फैसले के मुताबिक ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान को दी गई थी। साजिदा सुल्तान, नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली बीवी की बेटी और सैफ अली खान की परदादी थीं।
-हालांकि साल 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान के वारिस, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट, 1937 के मुताबिक इन निजी संपत्तियों का बंटवारा चाहते थे, जो तत्कालीन नवाब की मृत्यु के समय लागू था। ऐसे में उन्होंने साल 1999 में ट्रायल कोर्ट का रुख किया था लेकिन तब ट्रायल कोर्ट ने साजिदा के हक में फैसला दिया था।
सरकार के अधीन हुईं सेफ अली खान की ये प्रॉपर्टीज
-जानकारी के अनुसार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकार, बटवांरे के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों को प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का हक देता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सैफ अली खान की भोपाल में मौजूद कई प्रॉपर्टीज अब सरकार के अधीन हो गई हैं।
-इन प्रॉपर्टीज में सैफ अली खान के बचपन का घर, फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा प्रॉपर्टी भी शामिल हैं। ऐसे में सैफ अली खान को प्रॉपर्टीज के मामले में काफी ज्यादा नुकसान हो गया है।
क्या है शत्रु संपत्ति (एनिमी प्रॉपर्टी) अधिनियम 1958?
-शत्रु संपत्ति (एनिमी प्रॉपर्टी) का मतलब उन व्यक्तियों की संपत्तियों से है जो भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे और बाद में अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी थी। ये अधिनियम 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पारित किया गया था।
-अधिनियम के प्रावधान सरकार को भारत में उन संपत्तियों को अपने अधीन करने का अधिकार देते हैं जो शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। पटौदी परिवार की संपत्ति इस श्रेणी में आती है क्योंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी आबिदा सुल्तान ने भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने का फैसला किया था।
-जानकारी के अनुसार बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमीदुल्ला खान के परपोते हैं, जो 1949 तक भोपाल, एक मुस्लिम रियासत के अंतिम शासक नवाब थे।
800 करोड़ रुपए का पटौदी पैलेस
आपको बता दें कि अरबों के मालिक सैफ अली खान के पास केवल मुंबई में ही घर नहीं है बल्कि उनके पास 800 करोड़ का पटौदी पैलेस भी है, जो कि अपनी भव्यता के लिए दुनियाभर में मशहूर है। सैफ को अपने पिता के निधन के बाद इसे हासिल करने के लिए काफी जदोजहद करनी पड़ी थी, यहां तक कि उन्होंने इसे वापस पाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स, पूरी कमाई खर्च कर दी थी।
सैफ अली खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
सैफ अली खान को आखिरी बार फिल्म 'ज्वेल थीफ' में देखा गया था। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अब सैफ अली खान एक्शन-थ्रिलर फ्रैंचाइजी फिल्म 'रेस 4' में दिखाई देंगे। इसके अलावा वह एक्टर अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'हैवान' में भी नजर आएंगे।












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