रिया चक्रवर्ती कर सकेंगी विदेश यात्रा, मुंबई कोर्ट ने दी अनुमति
नई दिल्ली, 1 जून। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को विदेश यात्रा करने की अमुति दे दी है। हालांकि अदालत ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। रिया को यात्रा अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने एक्ट्रेस को 6 जून तक वापस लौटने की भी शर्त रखी है।

रिया चक्रवर्ती आईफा पुरस्कारों के लिए यात्रा करना चाहती हैं। उन्हें आईफा के निदेशक और सह-संस्थापक की ओर से ग्रीन कार्पेट पर चलने और 3 जून को एक पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग केस मामले में उनका नाम है। जिसकी सुनवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट कर रहा है। कोर्ट में रिया की ओर से उनके वकील वकील निखिल मानेशिंदे ने उन्होंने आईफा अवॉर्ड्स के लिए अबू धाबी जाने की इजाजत मांगी थी। याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें आईफा के निदेशक और सह-संस्थापक ने ग्रीन कार्पेट पर चलने और 3 जून को एक पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया गया है। 4 जून को वे मुख्य समारोह के दौरान एक शो की मेजबानी करेंगी। इसके लिए उन्हें अबू धाबी की यात्रा करनी है।
याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश एए जोगलेकर ने अभिनेत्री को छह जून तक लौटने के निर्देश के साथ उनकी अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट अपने आदेश में कहा कि रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपना होगा। इतना ही नहीं, उसे कोर्ट की रजिस्ट्री के साथ 1,00,000 रुपये की नकद राशि भी जमा करनी होगी।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री का नाम सामने आया था। वे 2 से 5 जून के बीच अबू धाबी की यात्रा पर रहेंगी। कोर्ट ने बुधवार को उनकी यात्रा के दौरान अदालत ने उनके मामले में जांच अधिकारी को अभिनेत्री का पासपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने उसे अपने प्रवास के दौरान अबू धाबी में भारतीय दूतावास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी निर्देश दिया।












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