'मुझे फंसाने के लिए एनसीबी मेरे व्हाट्सऐप चैट को गलत तरह पेश कर रही'

'मुझे फंसाने के लिए एनसीबी मेरे व्हाट्सऐप चैट को गलत तरह पेश कर रही'

मुंबई 23, अक्टूबर: क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एनडीपीएस कोर्ट से जमानत ना मिलने के बाद अब हाईकोर्ट का रुख किया है। बेल की अर्जी में आर्यन खान के वकील ने उनकी ओर से कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) व्हाट्सऐप की चैट का हवाला देकर जो आरोप लगा रही है, वो बेबुनियाद हैं। एनसीबी गलत तरह से इस चैट को पेश करके आर्यन को फंसा रही है।

व्हाट्सऐप चैट का हो रहा गलत इस्तेमाल

व्हाट्सऐप चैट का हो रहा गलत इस्तेमाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन खान की जमानत अर्जी याचिका में कहा गया है कि एनसीबी जिन वॉट्सऐप चैट का हवाला दे रही है, वो घटना से बहुत ही पहले की है। इनका मौजूदा घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। गलत तरीके से उन मैसेज को पेश कर आर्यन को फंसाया जा रहा है। अर्जी में ये भी कहा गया है कि एनसीबी को ना तो आर्यन के पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स मिला और ना ही वो नशे की हालत में थे। अन्य आरोपियों से भी आर्यन की जान-पहचान नहीं है। ऐसे में उनको बेल दी जानी चाहिए।

26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

इस हफ्ते बुधवार को एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बेल की अर्जी याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। 26 अक्टूबर को बेल नहीं मिलती है तो आर्यन को जेल में ही रहना होगा।

क्या कह रही है एनसीबी

क्या कह रही है एनसीबी

आर्यन पर एनसीबी ने आरोप लगाया है कि वह नियमित ड्रग उपभोक्ता हैं और एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा हैं। आर्यन के व्हाट्सऐप के मैसेज का हवाला देते हुए एनसीबी ने ये कहा है। साथ ही एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आर्यन को जमानत दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक काफी प्रभावशाली परिवार से आते हैं।

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