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'3 बजे तक का समय है', चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया नया आदेश

एक्टर Rajpal Yadav इन दिनों अपने पुराने चेक बाउंस मामले को लेकर जेल में हैं। साल 2012 में रिलीज हुई उनकी निर्देशित फिल्म Ata Pata Lapata की मेकिंग के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने से उन्हें भारी नुकसान हुआ और वे समय पर भुगतान नहीं कर सके। ब्याज जुड़ने के साथ यह देनदारी बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस मामले में उनकी जमानत पर 16 फरवरी को Delhi High Court में सुनवाई हुई।

Rajpal Yadav

सुनवाई में न्यायालय ने उनके वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय पर राशि जमा होने पर ही रिहाई संभव होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जमानत याचिका पर सुनवाई 17 फरवरी को की जाएगी। राजपाल ने 19 फरवरी को अपनी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए यह जमानत की अर्जी दाखिल की है। अदालत के आदेश पर अभिनेता ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। फिलहाल इस मामाले में सुनवाई जारी है। अब देखना है कि राजपाल यादव को बेल मिलती है या जेल में ही रहते हैं।

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