जावेद अख्तर के खिलाफ कंगना रनौत के इस मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने से कोर्ट ने किया इंकार
जावेद अख्तर के खिलाफ कंगना रनौत के इस मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने से कोर्ट ने किया इंकार
मुंबई, 18 दिसंबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुंबई की एक कोर्ट ने कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली का मामला अंधेरी कोर्ट के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) अदालत ने शनिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत से कथित जबरन वसूली के लिए अपनी आपराधिक शिकायत वापस लेने और उसे एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत में भेजने की अनुमति मांगी गई थी।
बता दें सीएमएम अदालत ने इससे पहले रनौत द्वारा अख्तर द्वारा उनके खिलाफ पिछले साल दायर मानहानि के मामले को अंधेरी अदालत से स्थानांतरित करने के लिए इसी तरह के एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसआदेश के खिलाफ शुक्रवार को सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
अपनी याचिका में कंगना रनौत ने दावा किया था कि उसके खिलाफ लगाए गए अपराध जमानती और गैर-संज्ञेय थे और इसके बारे में जागरूक होने के बावजूद, अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां तक कि ट्रायल शुरू होने से पहले हर अवसर दिए गए, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।
वहीं जावेद अख्तर के वकील ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि जिस आधार पर रनौत दूसरी शिकायत को स्थानांतरित करने की मांग कर रही है वह उनकी पिछली ट्रांसफर याचिका के समान थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और यह स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह अभी तक अंधेरी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं सुना गया है। वकील ने आगे कहा कि वर्तमान ट्रांसफर आवेदन केवल अनुमानों पर आधारित था। प्रभारी सीएमएम एस टी दांडे ने शनिवार को रनौत की तबादला याचिका खारिज कर दी।












Click it and Unblock the Notifications