आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत मिली, जानिए कब तक आएंगे जेल से बाहर
मुंबई, 28 अक्टूबर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत दे दी है। आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुम धमेचा को भी जमानत मिल गई है। आर्यन खान और अन्य को 2 अक्टूबर की रात को एक क्रूज से एनसीबी की टीम ने ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में गिरप्तार किया था। स्थानीय अदालत ने जमानत ना मिलने के बाद आर्यन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। जहां से आज उनको बेल मिल गई है। 25 दिन की हिरासत के बाद आर्यन को बेल मिली है।
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कल जेल से बाहर आ जाएंगे आर्यन
आर्यन खान का केस लड़ रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत के बाहर बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन दिन तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दी है। जमानत पर विस्तृत आदेश कल आएगा। ऐसे में उम्मीद है कल देर शाम या फिर शनिवार को सभी लोग जेल से बाहर आ जाएंगे।
तीन दिन तक चली जमानत पर सुनवाई
स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका 20 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। जिसके बाद आर्यन खान ने जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनको 26 अक्टूबर की तारीख दी थी। 26 अक्टूबर से लगातार उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी। तीन दिन की सुनवाई के बाद उनको आज जमानत मिली।
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मुकुल रोहतगी ने रखा आर्यन का पक्ष
अदालत में एनसीबी की ओर से आर्यन के एक व्हाट्सऐप चैट का हवाला देते हुए कहा गया कि वो ड्रग्स के एक सिंडिकेट का हिस्सा लगते हैं। साथ ही उनका परिवार काफी प्रभावशाली है, ऐसे में उनको जमानत ना दी जाए। एनसीबी के तर्क स्थानीय अदालत में तो चले लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखा। रोहतगी ने अदालत में कहा कि आर्यन के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट क्रूज पार्टी से संबंधित नहीं हैं और 2018 से हैं। ऐसे में इसको आधार बनाना गलत है।