तलाक के बाद एआर रहमान की पत्नी को मिलेगी 50% एलिमनी? अब वकील वंदना शाह ने दिया बड़ा बयान
AR Rahman Saira Divorce: मशहूर सिंगर और कंपोजर एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो का तलाक हो गया। 29 साल की शादी टूटने से उनके फैंस काफी शॉक्ड हैं। सोशल मीडिया पर उनके तलाक को लेकर लोग तरह-तरह की कयासबाजी लगा रहे हैं। इस बीच वंदना शाह ने तलाक पर फिर बड़ा बयान दिया।
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में वकील वंदना शाह एआर रहमान और सायरा बानो के तलाक पर बात की। उन्होंने कहा, 'मेरा पहले का दिया बयान काफी हद तक स्पष्ट है। वे उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, जहां उनके बीच काफी ज्यादा दूरी आ गई थी। वे अपने दर्द और संघर्षों से गुजर रहे हैं, और यह ऐसा मामला है जिस पर मैं हल्के में बात नहीं कर सकती। यह बहुत गहरा दर्द है, और कोई भी इस स्थिति पर गहर चर्चा करने के बाद ही पहुंचता है, खासकर 29 वर्षों की शादी के बाद।'

वकील ने आगे कहा कि, "आज के समय में, 29 साल की शादी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और मुझे यकीन है कि वे दोनों अपने दर्द और ऐसी स्थिति के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा जीवन बदलने वाला निर्णय है। जैसे शादी या बच्चों का होना जीवन के अहम पड़ाव होते हैं, वैसे ही तलाक भी, खासकर भारत जैसे देश में, एक महत्वपूर्ण बदलाव है।"
वकील ने अंत में तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाली एलिमनी पर बात की। उन्होंने कहा कि, 'भारत में 50 प्रतिशत एलिमनी मिलने की धारणा है। हालांकि, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं है कि तलाक के बाद 50 प्रतिशत प्रॉपर्टी में हिस्सा पत्नी को मिलेगा। यह ग़लतफ़हमी कायम रखी गई है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया है कि तलाक के बाद 50% गुजारा भत्ता मिलता है।'
बता दें कि, एआर रहमान और सायरा बानो के तलाक का ऐलान सबसे पहले वकील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया था। वकील ने कहा था कि दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था और तमाम कोशिशों के बाद कपल ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया। एआर रहमान और सायरा की साल 1995 में शादी हुई थी, कपल के तीन बच्चे भी हैं।
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