ऐश्वर्या राय को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, जस्टिस कारिया ने कही ऐसी बात, क्या है मामला?
Aishwaya Rai: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उनके नाम, फोटो, आवाज या अन्य विशेषताओं का बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा।
ऐश्वर्या राय के मामले में कोर्ट ने कही ऐसी बात
न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कई संस्थाओं को ऐश्वर्या राय की सहमति के बिना उनकी फोटो और पहचान के अन्य तत्वों जैसे व्यक्तिगत विशेषताओं का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि ऐसा दुरुपयोग न केवल आर्थिक नुकसान करवाता है बल्कि उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है।

ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश
-कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन, आम लोगों में ये भ्रम पैदा कर सकता है कि क्या दावाकर्ता किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन या प्रायोजन करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा और गुडविल को नुकसान हो सकता है।
-कोर्ट ने कहा है कि ऐश्वर्या राय भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक हैं और वह कई कंपनियों की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं। उन्होंने इतनी अच्छी प्रतिष्ठा और गुडविल अर्जित की है कि आम लोग उनके द्वारा समर्थित ब्रांडों पर भरोसा करते हैं।
-ये फैसला सेलिब्रिटीज को उनकी पहचान के बिना किसी के इस्तेमाल (विज्ञापन, सामान बेचने या डिजिटल मीडिया में) से बचाने के लिए सुरक्षा को और मजबूत बनाता है और ये भी स्पष्ट करता है कि व्यक्तित्व अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार से गहराई से जुड़े होते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थीं ऐश्वर्या राय
-आपको बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या राय ने अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इस याचिका में कोर्ट से उन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिनमें एक्ट्रेस का नाम, तस्वीरें और वॉलपेपर बिना अनुमति के इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
-ऐश्वर्या राय के वकील ने कोर्ट को बताया था कि कुछ वेबसाइट्स और कंपनियां उनकी तस्वीरों और नाम का व्यवसायिक लाभ उठाने के लिए बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल कर रही हैं। वकील ने अदालत को बताया था कि एक वेबसाइट पर ऐश्वर्या राय की तस्वीरें और नाम बिना अनुमति अपलोड किए गए हैं।
ऐश्वर्या राय के वकील ने दी थी ऐसी दलील
-वकील ने बताया था कि एक दूसरी वेबसाइट पर एआई की मदद ऐश्वर्या राय के वॉलपेपर और फोटो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि तीसरी कंपनी उनके फोटो प्रिंटेड टी-शर्ट्स बेच रही है।
-वकील ने जोर देते हुए कहा कि इस तरह का बिना इजाजत सामग्री का इस्तेमाल ऐश्वर्या राय के पर्सनल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसे कानूनन रोका जाना जरूरी है। ऐश्वर्या राय ने कोर्ट से इस पर सख्त कदम उठाने की अपील की है, ताकि उनका पब्लिसिटी अधिकार सुरक्षित रहे।












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