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Waqf Board ने भिलाई की जमीन पर पेश किया दावा, हिन्दू संगठनों ने लगा दी 800 आपत्तियां, प्रकरण हुआ निरस्त

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई की 5 एकड़ जमीन पर रायपुर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। जिसके विरोध में लगभग 800 आपत्तियां दर्ज कराई गई। जिसके बाद संबंधित प्रकरण को राजस्व न्यायालय दुर्ग ने निरस्त कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में के दुर्ग जिले में वक्‍फ बोर्ड और हिन्दू संगठनों के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर वक्फ बोर्ड द्वारा दुर्ग की जमीन पर दावा प्रस्तुत करने के बाद उठा बवाल शांत ही हुआ था, कि अब वक्फ बोर्ड ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र की 5 एकड़ भूमि पर अपना दावा पेश किया है। जिस पर भिलाई दुर्ग के हिन्दू संगठन व भाजपा से जुड़े 800 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

दुर्ग के बाद भिलाई में वक्फ बोर्ड का दावा

दुर्ग के बाद भिलाई में वक्फ बोर्ड का दावा

विवादित वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने दुर्ग निगम क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ की जमीन पर अपना दावा किया था जिस पर हिन्दू संगठनों ने 1171 आपत्तियां दर्ज कराई है। जिसके बाद प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त कर दिया। लेकिन अब बोर्ड ने भिलाई नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अपना दावा पेश किया है। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद भिलाई में हिन्दू संगठन और भाजपा नेताओं ने एसडीएम कार्यालय में जाकर आपत्ति जमा की है, एवं इस मामले को निरस्त करने की मांग की है।

भिलाई नगर निगम की जमीन पर दावा

भिलाई नगर निगम की जमीन पर दावा

दुर्ग तहसील कार्यालय में हिन्दू संगठन, भाजपा नेताओं एवं भूमि पर प्रभावितों समेत 800 से अधिक लोगों ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराई की है। इस बार वक्फ बोर्ड ने कुरुद, जामुल, छावनी और खेदामारा के कई खसरों को लगभग 5 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया है। सोशल मीडिया में इसकी सूचना फैलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष समेंत सभी नेताओं ने इसका विरोध किया है।

भाजपा सांसद बोले कांग्रेस ने बोर्ड को दिया अधिकार

भाजपा सांसद बोले कांग्रेस ने बोर्ड को दिया अधिकार

दुर्ग में वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लोकसभा सांसद विजय बघेल भी पहुंचे थे। सांसद ने कहा कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस सरकार के दिए अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा वर्ष 1995 में केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को कई अधिकार दिए थे। जिसका इस्तेमाल कर वे किसी भी जमीन पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड आपत्ति नहीं होने पर भूमि का मालिकाना हक ले सकता है। इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

श्री राम जन्मोत्सव समिति ने भी किया विरोध

श्री राम जन्मोत्सव समिति ने भी किया विरोध

वहीं श्री रामजन्मोत्सव समिति के प्रखंड प्रमुख मदन सेन बताया कि वक्फ बोर्ड का इस तरह बिना दस्तावेज के दावा प्रस्तुत करना गलत है। दुर्ग के बाद अब भिलाई में जमीन तलाश रही है। इस बार उन्होंने भिलाई के कुरूद, जामुल और खेदमारा में दावा किया है। इनके दावों पर आज भिलाई के 800 लोगों आपत्ति दर्ज कराई है। दुर्ग जिले की जनता ने यह संदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड चाहे कितनी कोशिश कर ले लेकिन उन्हें एक इंच जमीन का हिस्सा भी नहीं लेने देंगे।

राजस्व न्यायालय ने प्रकरण किया निरस्त

राजस्व न्यायालय ने प्रकरण किया निरस्त

इस पर विरोध कर्ताओं ने भिलाई में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने, नागरिकों के अधिकारों का हनन, भय और आक्रोश व्याप्त होने का हवाला देते हुए प्रकरण निरस्त करने की मांग की गई। वहीं इस मामले में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 202206101000037/अ-6 वर्ष 2021-21 के अनुसार कुरूद, छावनी, खेदमारा की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर 800 आपत्तियों के बाद राजस्व न्यायालय दुर्ग ने धारा 51 का हवाला देते हुए इस प्रकरण को निरस्त कर दिया है। इस मामले को लेकर दिन भर तहसील कार्यालय में भीड़ लगी रही।

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