दिल्ली में Yellow Alert लागू, जानिए अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
दिल्ली में येलो अलर्ट के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, देखिए पूरी लिस्ट
नई दिल्ली, 28 दिसंबर: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में येलो अलर्ट लागू करते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तक 653 मामले मिल चुके हैं, जिनमें से 165 केस अकेले दिल्ली में सामने आए हैं। येलो अलर्ट लागू होने के बाद दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसे लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है।
क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?
1:- दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा
2:- इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा
3:- ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत गैर जरूरी सामान की दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
4:- निर्माण कार्य जारी रहेंगे और फैक्ट्रियां भी खुली रहेंगी
5:- ग्राहकों की 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
6:- येलो अलर्ट के दौरान सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे।
7:- बैंक्वेट हॉल और ओडिटॉरियम भी इस दौरान बंद रहेंगे।
8:- दिल्ली में होटल खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर के कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे।
9:- सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुले रहेंगे।
10:- स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
11:- आउटडोर योगा की अनुमति होगी।
12- बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो चलेगी और किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
13:- यात्रियों की 50 फीसदी क्षमता के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसें भी चलती रहेंगी।
14:- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल 2 सवारियों को बिठाने की इजाजत दी गई है।
15:- स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल खेलों का आयोजन किया जा सकता है।
16:- येलो अलर्ट के दौरान सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे।
17:- शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
18:- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध पहले से लागू है, जो येलो अलर्ट के दौरान भी जारी रहेगा।
19:- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री सीमित रहेगी।
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20:- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
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