नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से हुई साक्षी आहूजा की मौत का जिम्मेदार कौन? किसके खिलाफ हुई कार्रवाई
New Delhi railway station electrocuted Case Update: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर 34 वर्षीय शिक्षिका साक्षी आहूजा की करंट लगने से मौत के कुछ दिनों बाद, दिल्ली पुलिस ने रेलवे के एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर को हिरासत में लिया है।
दिल्ली पुलिस 40 वर्षीय सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारत भूषण से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के खंभों और मीटरों के आसपास खुले तारों के बारे में उससे पूछताछ करेगी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि रेलवे अधिकारी भारत भूषण को वारंट जारी किया गया है और जांच प्रक्रिया जारी है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस रेलवे के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
भारत भूषण (40) उत्तरी दिल्ली के किशन गंज में रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। पुलिस मुताबिक सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम करने वाले भारत भूषण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के खंभे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे।
पुलिस उपायुक्त (रेलवे) अपूर्व गुप्ता ने कहा कि जहां पर साक्षी आहूजा को करंट लगी थी, घटनास्थल का 27 जून को रेलवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के बाद, घटनास्थल का रखरखाव और मरम्मत के लिए रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया गया था।
27 जून को भारत भूषण को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। पूछताछ के बाद उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41.1A के तहत हिरासत में ले लिया गया।"
कैसे करंट लगने से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई साक्षी आहूजा की मौत?
25 जून 2023 की सुबह दिल्ली में बारिश हो रही थी। इसी दिन साक्षी आहूजा (34) अपने परिवार और बच्चों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबह 5:30 के आसपास पहुंची थी।
प्रारंभिक जांच के मुताबिक साक्षी आहूजा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 की ओर जा रही थीं, तभी वह गलती से फिसल गईं, गिरने से बचने के लिए उसने सहारे के लिए बिजली का खंभा पकड़ लिया और मौके पर खुले कुछ तारों के संपर्क में आ गई और उनकी मौत हो गई।
साक्षी की मौत अपने सात और 10 साल के बच्चों के सामने हुई। वह और उसका परिवार छुट्टियों के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे।
साक्षी के पति अंकित आहूजा ने नेशनल ट्रांसपोर्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस के मुताबिक घटना के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया था।












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