उपहार सिनेमा कांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा
उपहार सिनेमा कांड: अंसल बंधुओं की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 27 जनवरी: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अंसल बंधुओं की यचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उपहार सिनेमा अग्निकांड में सूबतों से छेड़छाड़ के लिए सत्र अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ सुशील और गोपाल अंसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए उपहार सिनेमा के मालिक सुशील और गोपाल अंसल को सुनाई गई सात साल की जेल की सजा निलंबित की जाए या नहीं इस पर सुनवाई कर रहा था। उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूत मिटाने के आरोप में अंसल बंधुओं- सुशील और गोपाल अंसल को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने दोनों भाइयों पर ढाई-ढाई करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। सत्र अदालत ने सजा को निलंबित करने से इनकार दिया था। जिसके बाद अंसल बंधु ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर गए हैं। जहां इस पर सुनवाई हो रही है।
1997 में हुआ था उपहार अग्निकांड
दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को आग लग गई थी। जिस वक्त सिनेमा में आग लगी, उस वक्त इसमें 'बॉर्डर' फिल्म चल रही थी। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इस मामले में सिनेमा के मालिक अंसल बंधुओं के खिलाफ कई केस चल रहे हैं।