TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, ED के समक्ष होना होगा पेश

नई दिल्ली, सितंबर 21। कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के समन के खिलाफ इन दोनों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई को 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

Abhishek banerjee

याचिका में दिल्ली की बजाए कोलकाता में पेश होने की उठाई थी मांग

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए ईडी को भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें दंपत्ति की याचिका पर केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट से ये मांग की थी कि ईडी के समन को रद्द करने का निर्देश कोर्ट दे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अभिषेक और रुजीरा चाहते थे कि ईडी को निर्देश दिया जाए कि उन्हें दिल्ली ना बुलाया जाए, बल्कि कोलकाता में ही उनसे पूछताछ कर ली जाए। अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने कहा था कि उनका छोटा बच्चा है और कोरोना काल में वह दिल्ली सफर नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें राहत दी जाए।

ED ने अभिषेक बनर्जी की याचिका किया विरोध

आपको बता दें कि अभिषेके बनर्जी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत ED ने समन जारी किया है। इस समन में कुछ दस्तावेजों के साथ अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को दिल्ली बुलाया गया है। इसी समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था। ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हैं और इसकी जांच किसी पुलिस स्टेशन या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

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