अब उत्तर प्रदेश में फिर बज सकेंगे DJ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
अब उत्तर प्रदेश में फिर बज सकेंगे DJ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
दिल्ली, 15 जुलाई: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर डीजे बज सकेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर डीजे पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त, 2019 को डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और यह अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा डीजे पर लगाए प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 15 जुलाई को करीब तीन साल बाद अपना फैसला सुनाया है।
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यह फैसला जस्टिस विनीत शरणऔर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश जिस याचिका पर जारी हुआ, उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में डीजे से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता।
दरअसल, 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रयागराज के नागरिक सुशील कुमार ने 2019 में कावड़ यात्रा के दौरान ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाकर आए दिन डीजे बजाने की वजह से ध्वनि प्रदूषण और नागरिकों को होने वाली परेशानी से निजात दिलवाने की गुहार लगाई थी। सुशील ने अपनी याचिका में अपने प्रयागराज के हाशिम पुर स्थित घर के पास कांवड़ शिविर लगने और एलसीडी स्क्रीन पर भोर चार बजे से आधी रात तक बजने वाले कानफाडू गानों से अपनी बुजुर्ग मां और अन्य परिजनों को होने वाली परेशानी का ब्योरा दिया था।












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