सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला, गुरुवार को होगी सुनवाई
नई दिल्ली, अगस्त 02। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की दो सदस्यों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

राकेश अस्थाना की नियुक्ति को रद्द किए जाने की मांग
आपको बता दें कि राकेश अस्थाना को हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने राकेश अस्थाना की नियुक्त को रद्द किए जाने की मांग की है। वकील एमएल शर्मा ने इस मामले में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की है।।
क्यों गलत साबित हो सकती है राकेश अस्थाना की नियुक्ति?
वकील एमएल शर्मा का कहना है कि अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2018 वाले उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें ये कहा गया था कि UPSC के उन्हीं अधिकारियों की आगे नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए, जिनका कार्यकाल कम से कम 2 साल का बचा हो, लेकिन राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।
आम आदमी पार्टी ने भी अस्थाना की नियुक्ति को बताया गलत
राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किए जाने को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार का ये फैसला गलता है। केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र को इसका ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन ना हो। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि की विपक्षी पार्टियों ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गलत बताया है।












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