SC में आप की बड़ी जीत: मनोनीत पार्षद नहीं करेंगे वोट, पहली बैठक में हो दिल्ली मेयर का चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे अंदर जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेयर के साथ डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों के भी चुनाव सुनिश्चित कराया जाय।

Delhi Mayor election: दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि 24 घंटे के अंदर एमसीडी के पहली बैठक को लेकर नोटिस जारी किया जाय।
दिल्ली नगर निगम की पिछली बैठकें हंगामे के भेंट चढ़ गईं। परिणाम ये हुआ कि अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का मेयर के चुनाव और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके लिए 24 घंटे समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाय। इसके साथ ही मेयर के चुनाव के साथ डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों का चुनाव भी संपन्न कराया जाय।
आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट डॉ. शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान के अनुमति देने वाले उपराज्यपाल के फैसले को चुनोती दी थी। साथ ही दिल्ली मेयर चुनाव को जल्द कराने की मांग की गई थी।
याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका की दोनों मांगे मान लीं। अदालत ने याचिका पर अपने फैसले में दिल्ली एमसीडी की पहली बैठक के लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने और मेयर और डिप्टी मेयर समेत अन्य सात सदस्यों को चुनाव सुनिश्चित कराने को कहा। अदालत ने ये भी कहा कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य मतदान ना करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी की अदालत में बड़ी जीत माना जा रहा है।
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