दिल्ली में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती, नियम तोड़ा तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली में अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बिल्कुल नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाये गए तो एक लाख का जुर्माना अथवा सजा हो सकती है।
नई दिल्ली,11 जुलाई: दिल्ली में अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बिल्कुल नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाये गए तो एक लाख का जुर्माना अथवा सजा हो सकती है।दरअसल दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर आज यानी सोमवार से पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है । इस मामले की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने 48 टीमों का विषेश गठन किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बता दें कि बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हेल्पलाइन 011-23815435 नंबर जारी करते हुए कहा कि इस नंबर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में कोई भी कॉल कर सकता । 8 जुलाई को तैनात होने वालीं 48 टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया । बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिर्फ दिल्ली में ही पाबंदी नही है बल्की 1 जुलाई से पुरे देश में यह नियम लागू है। दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को समय देनें के लिए इस नियम में नरमी बरते हुए इसकी समय सीमा 10 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

कैसे होगी करवाई ?
अभी तक सिर्फ लोगो को केवल नोटिस दिये जा रहे थे पर अब नियमों के उल्लंघन करने पर असल एक्शन लिया जाएगा । इंडस्ट्रियल एरिया में ख़ासकर मैन्यूफ़ैक्चरिंग यूनिट पर 3000 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए। हमने फ़ैसला लिया है कि 10 जुलाई तक सिर्फ़ वार्निंग नोटिस जारी किया जायेगा। लेकिन इसके बाद जुर्माना लगाना और बाक़ी कार्यवाही की जायेगी
किस प्लास्टिक पर लगा है प्रतिबंध?
प्रतिबंधित वस्तुओं की बात करें तो इसमें ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़े, कैड़ी की वा आइसक्रीम की छड़े, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम) और स्टिरर आदी शामिल हैं । 75 माइक्रोन से मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग भी प्रतिबंधित है।












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