दिल्ली में 21 नहीं अब केवल 3 दिन होगा ड्राई डे, इन तीन दिन नहीं मिलेगी शराब
दिल्ली सरकार ने राजधानी में मद्य निषेध दिवस (ड्राई डे) की संख्या 21 से घटाकर तीन कर दी है। पिछले साल यह संख्या 21 दिन थी।
नई दिल्ली, 24 जनवरी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मद्य निषेध दिवस (ड्राई डे) की संख्या 21 से घटाकर तीन कर दी है। पिछले साल यह संख्या 21 दिन थी। सोमवार को दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने अपने एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और 'ओपियम' की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी।

इन तीन दिनों पर दिल्ली में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा, 'दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों द्वारा निम्नलिखित तिथियों को 'ड्राई डे' मनाया जाएगा।'
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आदेश में कहा गया है कि 'ड्राई डे' में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा। इससे पहले दिल्ली में ड्राई डे की संख्या 21 थी। नोटिस के अनुसार यदि इस आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो लाइसेंस धारक किसी प्रकार के मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।नई आबकारी नीति के अनुसार शराब पीने की वैध उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। हालांकि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना अभी जारी की जानी बाकी है।












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