Delhi: MCD मेयर चुनाव की नई तारीख का ऐलान, 22 फरवरी को होगी वोटिंग
दिल्ली में अब 22 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा। जिसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है।

पिछले दो महीने से दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर विवाद जारी है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां से उसे शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने साफ किया कि नामित सदस्य वोट नहीं डाल सकते और 24 घंटे के अंदर अधिसूचना जारी हो। इस आदेश का पालन करते हुए चुनाव अधिकारी ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत 22 फरवरी को फिर से एमसीडी मेयर पद के लिए वोटिंग होगी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था। जिसमें 22 फरवरी को चुनाव करवाने की मांग की गई। जिस पर मुहर लग गई है। एमसीडी में 22 फरवरी को 11 बजे जनता द्वारा चुने गए पार्षद मेयर चुनाव के लिए वोट डालेंगे। इस फैसला से आम आदमी पार्टी काफी खुश है। उसने दावा किया कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव उसके ही उम्मीदवार जीतेंगे।
कहां फंसा था पेच?
दरअसल उपराज्यपाल के पास कुछ पार्षदों को मनोनीत करने का अधिकार रहता है, जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। तीन बार मेयर चुनाव के लिए वोटिंग करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन AAP और बीजेपी के हंगामे की वजह से उसे टालना पड़ा। AAP का आरोप था कि बीजेपी और एलजी एल्डरमैन से वोटिंग करवाना चाहते हैं, जो गलत है। इसी को लेकर AAP की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने भी माना कि एल्डरमैन द्वारा वोटिंग करवाना असंवैधानिक है।
SC का आदेश जनतंत्र की जीत: केजरीवाल
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएम केजरीवाल ने खुशी जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।












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