दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 जून तक ED की रिमांड में, CBI ने भी क्लोजर रिपोर्ट की बात नकारी
नई दिल्ली, 31 मई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड स्वीकार करते हुए जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया।

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ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जज गीताजंलि की अदालत से कहा कि हम सत्येंद्र जैन की 14 दिन की रिमांड चाहते हैं। मेहता ने दलील दी कि जैन ने फरवरी 2015 से मई 2017 तक मंत्री रहते हुए अपने और परिवार के नाम आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसमें उनसे पूछताछ के लिए 14 दिन की कस्टडी जरूरी है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया।
सत्येंद्र जैन के वकील ऋषिकेश कुमार ने अदालत के बाहर कहा, कोर्ट ने उनको 9 दिन की रिमांड पर भेजा है। सत्येंद्र जैन 9 जून को फिर से पेश होंगे। यह एक तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। इस मामले में कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है और ED ने पुराने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है।
बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेन-देन के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं: सीबीआई
इस बीच सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बंद नहीं किया है। सीबीआई ने मंगलवार को कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। इन रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है, सीबीआई ने जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और दिंसबर, 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।












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